मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने और मामले को आगे न बढ़ाने पर सहमति जताई थी।
दंपति की शादी 2022 में हुई थी, लेकिन जल्द ही वैवाहिक विवादों के कारण दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं। 2023 में, ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने राखी सावंत की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें शामिल थीं:
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धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध)
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धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना)
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धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात)
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धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता)
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धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान)
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धारा 506 (आपराधिक धमकी)
इसके अलावा, आदिल खान ने अंबोली पुलिस स्टेशन में राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि सावंत ने उनके निजी वीडियो उनके दोस्तों के साथ साझा किए।
सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों ने हलफनामे में कहा कि वे अपने निजी जीवन में दखल नहीं देंगे और सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी या अपमानजनक सामग्री साझा नहीं करेंगे।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने इस सौहार्दपूर्ण समझौते को देखते हुए एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोनों को अपने हलफनामों में किए गए वादों का पालन करने का निर्देश भी दिया।
यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच विवाद को समाप्त करने और मीडिया में फैल रहे झगड़ों को रोकने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।